झांसी : जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी के निर्देशन पर जनपद झांसी के विभिन्न स्थानों पर चलाये जा रहे "जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार" के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच नगर सहित तहसील सहित विकासखंड में एफ०डी०ए० टीम द्वारा की गई।
श्री पवन कुमार आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि टीम द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर विशेष अभियान चलाकर आमजन मानस को सुरक्षित एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आज खाद्य सुरक्षा एव औषधि प्रशासन की टीम द्वारा दयाराम बृजेश जैन खोया भंडार बरुआसागर झांसी के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, प्रतिष्ठान से तीन खोया नमूने, एक मिल्क केक का नमूना एवं एक रंगीन बूंदी के नमूने संग्रहित किए गए और बहुत ही अनहाइजीन कंडीशन में रखे गए लगभग 05 कुंटल बदबूदार खोया (मूल्य लगभग 01 लाख रूपये) को नष्ट कराया गया । साथ ही उक्त खोया प्रतिष्ठान खाद्य पंजीकरण पर संचालित हो रहा था जिसे तत्काल खाद्य लाइसेंस में परिवर्तित करने हेतु निर्देशित किया गया एवं साफ -सफाई के साथ ही मावा भंडारण हेतु निर्देशित किया गया अन्यथा की दशा में विधिक कार्रवाई करने हेतु सचेत किया गया।
इसके पश्चात टीम द्वारा फल -सब्जी मंडी पहुंज नदी नंदनपुरा शिवपुरी रोड झांसी में फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। जिसमें लगभग 50 खाद्य कार्यकर्ताओं को एवं लगभग 600 आमजन मानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक किया गया एवं फल एवं सब्जी मंडी में कटे-फटे एवं गले हुए फल-सब्जियों को मौके पर नष्ट कराया गया। मौके पर सभी फल एवं सब्जी बेचने वालों को साफ-सुथरे फल-सब्जी बेचने हेतु जागरूक किया गया।
उक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर सभी फूड वेंडर्स को फूड पंजीकरण कराने हेतु भी निर्देशित करते हुए अवगत कराया गया कि कल दिनांक 25 जुलाई 2025 को फल-सब्जी मंडी पहुंज नदी, नंदनपुरा में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी फूड वेंडर्स के खाद्य पंजीकरण मौके पर ही जारी किए जाएंगे, इसके लिए सभी वेंडर्स अपना आधार कार्ड के साथ अपने ठेले पर उपस्थित रहे।
पहुँज नदी शिवपुरी रोड पर फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी श्री पवन कुमार प्रचार प्रसार करते हुए आम जन मानस को बताया कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें, खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा देर से रखें खाद्य पदार्थों को ना खाने की भी जानकारी व्यापारियों तथा आम जनमानस को दी गई।
सहायक आयुक्त खाद्य श्री पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।
सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 पर तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) - II के मोबाईल नं० -9454468654 पर की जा सकती है।
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