अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न (गेहूं, चावल) एवं अवशेष मोटे अनाज का निःशुल्क वितरण 11 से 25 अप्रैल तक, कोटेदारों द्वारा प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक निशुल्क खाद्यान्न का निर्वाध रूप से वितरण कराना सुनिश्चित करें: जिला पूर्ति अधिकारी - fastindianews

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Thursday, April 10, 2025

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न (गेहूं, चावल) एवं अवशेष मोटे अनाज का निःशुल्क वितरण 11 से 25 अप्रैल तक, कोटेदारों द्वारा प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक निशुल्क खाद्यान्न का निर्वाध रूप से वितरण कराना सुनिश्चित करें: जिला पूर्ति अधिकारी

झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत माह मार्च 2025 के वितरण के पश्चात उचित दर दुकान स्तर पर अवशेष वाजरा की मात्रा को सम्मिलित करते हुए अन्त्योदय परिवारों को प्रति कार्डधारक 14 किग्रा० गेहूं, 16 किग्रा० चावल एवं 05 किग्रा० बाजरा (उपलब्धतानुसार) का वितरण कराया जायेगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल यथावत (21 किग्रा० प्रति कार्ड) रखा जायेगा। वाजरा का वितरण उन कार्डधारको में प्राथमिकता में किया जायेगा जिनके द्वारा गत माह में खाद्यान्न/बाजरा नहीं लिया गया है। बाजरा की मात्रा समाप्त होने पर शेष अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं, 21 किग्रा० चावल (कुल 36 किग्रा) खाद्यान्न) का वितरण किया जायेगा।

       उन्होंने बताया कि माह मार्च 2025 के वितरण के पश्चात उचित दर दुकान स्तर पर अवशेष ज्वार की मात्रा को सम्मिलित करते हुए पात्र गृहस्थी परिवारों को 01 किग्रा० ज्वार प्रति यूनिट (उपलब्धतानुसार) चावल के स्थान पर वितरित किया जायेगा। ज्वार की मात्रा समाप्त होने पर ज्वार के स्थान पर चावल का वितरण किया जाएगा। पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों के मध्य प्रत्येक दशा में चावल व ज्वार को मिलाकर वितरण स्केल 03 किग्रा० प्रति यूनिट तथा गेहूं का वितरण स्केल 02 किग्रा० प्रति यूनिट रखा जायेगा। ज्वार का वितरण उन कार्डधारकों में प्राथमिकता पर किया जायेगा जिनके द्वारा गत माह खाद्यान्न/ज्वार नहीं लिया गया है। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा दिनांक 25 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न 4 का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

     जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी बताया कि उचित दर विक्रेताओं के द्वारा वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्या करेगा। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25 अप्रैल 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्त्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

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