झांसी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित जनसामान्य को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान दावे व आपत्तियों का निस्तारण एवं नोटिस जारी किये जाने व इस पर हो रही सुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं ने अपना गणना प्रपत्र भरा है और उनका वर्ष 2003 के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सका है, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करते हुये उनसे अभिलेखीय साक्ष्य मांगे गये हैं। जिनकी मैपिंग में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं, इन मतदाताओं को भी नोटिस जारी किया जा रहा है तथा इनसे भी अभिलेखीय साक्ष्य की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण में 06 जनवरी से 06 फरवरी, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। इस अवधि में एक बूथ लेवल ऐजेंट द्वारा भी प्रतिदिन 10 फॉर्म तक जमा किए जा सकते हैं। 06 जनवरी से 27 फरवरी, 2026 तक नोटिस चरण में सुनवाई व सत्यापन के साथ दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा तथा 06 मार्च, 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल ने अवगत कराते हुए कहा कि विधानसभा बबीना अन्तर्गत आने वाले बूथों पर नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई हेतु स्थल परिवर्तित किया गया है ताकि मतदाताओं को अधिक दूरी तय न करना पड़े। उन्होंने अध्यक्ष/मंत्री, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्जीय राजनैतिक दलों सहित क्षेत्र के मतदाताओं को बताया कि वर्तमान में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत नो मैपिंग वाले मतदाताओं के नोटिस जनरेट कर बी०एल०ओ० के माध्यम से सम्बन्धित मतदाता को वितरित किये गये है, जिनकी सम्बन्धित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपने-अपने कार्यालय में की जा रही है। दूरवर्ती मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत निम्न सुनवाई स्थलों का परिवर्तन दिनांक 03.02.2026 से भाग संख्या 325 से 344 की सुनवाई जल संस्थान कैम्पस सी०पी० मिशन कम्पाउण्ड झांसी के स्थान को परिवर्तित करते हुए कार्यालय खंड विकास अधिकारी बबीना के सभागार में निर्धारित किया गया है इसी क्रम में भाग संख्या 363 से 380 की सुनवाई कलैक्ट्रेट झांसी कक्ष संख्या-22 के स्थान पर नवीन सुनवाई का स्थान कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बबीना के सभागार में निर्धारित किया गया है।अतः दिए गए नवीन स्थान पर अपने प्रपत्र बीएलओ के समक्ष प्रस्तुत करें। इस मौके पर उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से यह अनुरोध किया कि अपने बूथ लेवल एजेन्ट (BLA) के माध्यम से समस्त मतदाताओं को यह संदेश प्रसारित करायें कि विगत् 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम जरुर देंखें, जिस किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची में दर्ज न हो वे घोषणा पत्र एवं जन्म स्थान व जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाले अभिलेखों के साथ फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं तथा ऐसे युवा जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हैं वे भी घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 भरें, जिससे कि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके।
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Sunday, February 1, 2026
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बबीना विधानसभा में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई हेतु 02 स्थलों का स्थान परिवर्तन, जनसामान्य को समस्या न हो इसलिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बबीना/उप जिलाधिकारी मोठ द्वारा किए गए स्थान परिवर्तित, नवीन स्थान पर पहुँच कर नोटिस प्राप्त मतदाता अपने प्रपत्र प्रस्तुत करें
बबीना विधानसभा में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई हेतु 02 स्थलों का स्थान परिवर्तन, जनसामान्य को समस्या न हो इसलिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बबीना/उप जिलाधिकारी मोठ द्वारा किए गए स्थान परिवर्तित, नवीन स्थान पर पहुँच कर नोटिस प्राप्त मतदाता अपने प्रपत्र प्रस्तुत करें
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