झांसी। जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों के एवं वर्षा के दृष्टिगत जनपद में कटे फटे एवं सड़े फल सब्जी एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की सख्ती से रोकथाम किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले में सढ़े गले फलों की बिक्री को प्रत्येक दशा में जनपद में रोका जाना सुनिश्चित किया जाए।
सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी श्री पवन कुमार ने बताया कि आमजनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बरसाती मौसम को दृष्टिगत रखते हुए नवीन फल मंडी,बस स्टैंड झांसी के एरिया में कटे- फटे एवं सड़े हुए फल सब्जी के ढेलों के निरीक्षण किए गए कटे- फटे फलो एवं सब्जियों को मौके पर ही नष्ट कराया गया एवं साफ सुथरे फल- सब्जी बेचने हेतु निर्देशित किया गया एवं वहा उपस्थित आम जन को भी इस संबंध में जागरूक किया गया।
इसके अतिरिक्त संतोष बरसिया किराना स्टोर सीपरी बाजार से लाल मिर्च एवं हल्दी के नमूने , एस के ट्रेडर्स सीपरी बाजार से बेसन ,हल्दी, मिर्च पाउडर के नमूने ,सी के ट्रेडर्स सीपरी बाजार से बेसन का नमूना , डी के ट्रेडर्स सीपरी बाजार से मिर्च, हल्दी पाउडर, बेसन के नमूने संग्रहित किए गए सभी नमूनों को जांच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कार्यवाही के दौरान सहायक सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी श्री पवन कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिये खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसमे fssai के ऑनलाइन पोटर्ल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय का टनर्ओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से कम होने पर पंजीकरण के लिए निधार्रित शुल्क रू 100 प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टन ओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस हेतु निधार्रित शुल्क रू 2000 प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तगर्त विधिक कायर्वाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू0 5 लाख तक जुमार्ने का प्राविधान है।
उन्होंने आम जन को जागरूक करते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थ की शिकायत/समस्या के लिये विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 तथा खाद्य प्रतिष्ठानों पर चस्पा किया गया है ग्राहक खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से असन्तुष्ट होने पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही जनपद झाॅसी से सम्बन्धित सूचना के लिये सहायक आयुक्त (खाद्य)/अभिहित अधिकारी झाॅसी के मोबाइल नं0-9454468654 पर की जा सकती है।
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