झांसी : जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने अवगत कराया है कि मा० राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद झाँसी में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली की समय सारिणी के अनुसार वृहद पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिन्ट करने की कार्यवाही एवं बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना, प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी आदि का वितरण उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर दिनांक 18 जुलाई से 13 अगस्त 2025 तक चलेगी। दिनांक 14 अगस्त से 29 सितम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि (01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनांक 14 अगस्त से 22 सितम्बर 2025 तक है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच करने की अवधि दिनांक 23 सितम्बर से 29 सितम्बर 2025 तक होगी। निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पाण्डुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि 30 सितम्बर से 06 अक्टूबर 2025 तक होगी। दिनांक 07 अक्टूबर से 24 नवम्बर 2025 तक ड्रापट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना (निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही)। निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र /स्थलों का कमांकन, मतदाता कमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डो की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटोप्रतियाँ कराने आदि कार्य दिनांक 25 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक किये जायेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने बताया कि दिनांक 05 दिसम्बर 2025 को अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन किया जाएगा। आलेख्य के रूप में प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण दिनांक 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2025 तक किया जाएगा। दिनांक 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक दावे एवं आपत्तियों प्राप्त की जायेगी (01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किए जाएंगे)। दिनांक 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर 2025 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियों तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की अवधि दिनांक 20 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक होगी। दिनांक 24 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटीकरण की तैयारी एवं उन्हें मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही की जाएगी। पूरक सूचियों के कम्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का कमांकन, मतदाता कमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डो की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियाँ कराने आदि कार्य दिनांक 09 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। दिनांक 15 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने निर्देश दिए हैं कि जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद झाँसी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समन्वयक अधिकारी, जनपद झाँसी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय सगाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यकम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण करायें। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी।
No comments:
Post a Comment
Comments