जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अब तक अपात्र कृषकों से वसूले ₹ 56 लाख, जनपद में अभियान चलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों का क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा लगातार भौतिक सत्यापन जारी, कतिपय कृषकों द्वारा अपात्र होते हुए भी योजना की किस्त प्राप्त करना जो सर्वथा अनुचित है, भारत सरकार द्वारा सभी को जारी किए नोटिस, अपात्र कृषक तत्काल किस्त के माध्यम से प्राप्त धनराशि शासन के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा विधिक/दंडात्मक कार्यवाही से बचें, पीएम किसान योजना अंतर्गत प्रति किसान परिवार को 4-4 महीने के अंतराल पर 02 हजार रुपए तीन सामान किस्तों में प्राप्त होते हैं 06 हजार रुपए - fastindianews

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Thursday, August 1, 2024

जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अब तक अपात्र कृषकों से वसूले ₹ 56 लाख, जनपद में अभियान चलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों का क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा लगातार भौतिक सत्यापन जारी, कतिपय कृषकों द्वारा अपात्र होते हुए भी योजना की किस्त प्राप्त करना जो सर्वथा अनुचित है, भारत सरकार द्वारा सभी को जारी किए नोटिस, अपात्र कृषक तत्काल किस्त के माध्यम से प्राप्त धनराशि शासन के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा विधिक/दंडात्मक कार्यवाही से बचें, पीएम किसान योजना अंतर्गत प्रति किसान परिवार को 4-4 महीने के अंतराल पर 02 हजार रुपए तीन सामान किस्तों में प्राप्त होते हैं 06 हजार रुपए

झांसी ।    उप कृषि निदेशक श्री एम0पी0 सिंह के सिंह ने बताया कि जनपद में कृषि विभाग द्वारा अभियान चलाकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों का क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि जनपद के कतिपय कृषकों द्वारा अपात्र होते हुए भी योजना की किस्ते प्राप्त की जा रही हैं, जो सर्वथा अनुचित है। 

    उन्होंने कहा कि इसी क्रम में शासन एवं जिलाधिकारी के स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार इस अति महत्वपूर्ण कार्य के निमित्त जनपद में विशेष टीम का गठन किया गया, जो चयनित राजस्व ग्रामों में पात्रता का सत्यापन कर रही है। उन्होंने बताया कि यदि एक परिवार में पति-पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो पति-पत्नी में से किसी एक को किसान सम्मान निधि वापस करनी होगी क्योंकि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार परिवार में एक ही सदस्य योजना का लाभ ले सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जो पीएम किसान योजना में घोषणा पत्र में निर्धारित शर्तों के आधार पर पात्र नहीं है और उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे किसानों को किसान सम्मान निधि वापस करनी होगी। उन्होंने अपात्रता की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे किसान जिनके द्वारा पंजीकरण कराया गया परंतु उनके द्वारा संयुक्त खाता संख्या दर्ज करा दिया गया था। ऐसे प्रकरणों में यदि भुगतान गलत हुआ है अथवा किसी अन्य को योजना का लाभ मिल रहा है तो किसान सम्मान निधि वापस करनी होगी। 

    उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त अपात्र लाभार्थी (अपात्रता का कारण-भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक, समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर राज्य/केन्द्र सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं मासिक पेंशन रू0-10000 से अधिक के पेंशनर, पेशेवर डाक्टर/इंजीनियर/अधिवक्ता/चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा आर्किटेक्ट तथा आयकरदाता/कृषि योग्य भूमि न होना अथवा एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी इत्यादि) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में अपात्र होने की दशा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वसूली योग्य रकम को भारतीय स्टेट बैंक शाखा-एन0बी0आर0आई0, लखनऊ में Director Agriculture and Finance controller U.P. के नाम से संचालित खाता संख्या- 40279688625 में जमा कर, विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही से बच सकते हैं। 

    उप कृषि निदेषक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जमा राशि विवरण के साथ अपनी बैंक पास बुक एवं आधार की स्व-प्रमाणित छाया प्रति किसी भी कार्य दिवस में कृषि भवन स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में पोर्टल फीडिंग हेतु जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें। किसी भी प्रकार की असुविधा के दृष्टिगत किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या विकस खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

    उप कृषि निदेशक श्री एम0पी0 सिंह ने जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अपात्र कृषकों की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में भारत सरकार द्वारा किसानों को अपात्रता के दृष्टिगत नोटिस जारी किए गए। जनपद में अब तक योजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि लगभग 56 लाख रुपए  बैंक में जमा कराते हुए समर्पित कर दिया है।    

    उन्होंने अन्य अपात्र कृषकों से अपील करते हुए कहा की तत्काल योजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि जमा करें और विधि तथा दंडात्मक कार्यवाही से बचें।

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