डीआईजी झाॅसी द्वारा रेंज पुलिस को पटाखा फैक्ट्री/दुकानों की चेकिंग के जारी किये निर्देश, अवैध पटाखा फैक्ट्री/विस्फोटक सामग्री/निर्माण/परिवहन पाये जाने पर करें प्रभावी कार्यवाही- डीआईजी, रेंज के जनपद प्रभारी अवैध पटाखा निर्माण/भंडारण पर रखें जीरो टॉलरेंस, अवैध पटाखा फैक्ट्री, भंडारण, बिक्रय पाये जाने पर जनता इसकी सूचना तत्काल 112 पर दें - fastindianews

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Tuesday, September 17, 2024

डीआईजी झाॅसी द्वारा रेंज पुलिस को पटाखा फैक्ट्री/दुकानों की चेकिंग के जारी किये निर्देश, अवैध पटाखा फैक्ट्री/विस्फोटक सामग्री/निर्माण/परिवहन पाये जाने पर करें प्रभावी कार्यवाही- डीआईजी, रेंज के जनपद प्रभारी अवैध पटाखा निर्माण/भंडारण पर रखें जीरो टॉलरेंस, अवैध पटाखा फैक्ट्री, भंडारण, बिक्रय पाये जाने पर जनता इसकी सूचना तत्काल 112 पर दें

झांसी। आज दिनांक 17-09-2024 को *श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी श्री कलानिधि नैथानी महोदय* द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पटाखा फैक्ट्री/विस्फोटक सामग्री/पटाखों की दुकानों के लाईसेंसों के संबंध में लाईसेंस धारकों द्वारा शर्तों का उल्लंघन एवं दुरूपयोग किए जाने के कारण घटित होने वाली दुखद् घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देश दिये गये है। पटाखे/आतिशबाजी के निर्माण, संग्रहण, परिवहन के समय असावधानी वश तथा किसी-किसी प्रकरणों में अवैध संचालन के कारण दुःखद घटना घटित होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। पटाखों/आतिशबाजी के कारण पूर्व में घटित कतिपय दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी ने अपने अधीनस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी, एवं पुलिस अधीक्षक जालौन व ललितपुर को निम्न बिन्दुओं पर कडाई से कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है -

➡  विस्फोटक पदार्थ/पटाखा फैक्ट्री/पटाखा विक्रेता के लाइसेंस धारकों की थाना-वार सूची अद्यावधिक कर ली जाये एवं जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापित सूची थाना स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिये।

➡  पूर्व में विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के अवैध प्रयोग करने वाले प्रकाश में आये व्यक्तियों की सूची अद्यावधिक कर उनके वर्तमान निवास स्थान/पता की जानकारी कर उन पर कड़ी निगरानी रखी जाये।

➡  विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के निर्माण स्थलों की आकस्मिक एवं प्रभावशाली चेकिंग तत्काल करा ली जाये तथा चेकिंग के समय कम से कम एक अधिकारी ऐसा होना चाहिये जो विस्फोटक पदार्थ के रख-रखाव, निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।

➡  विगत समय में प्रदेश में घटित अधिकांश घटनायें आतिशबाजी के निर्माण हेतु सामग्रियों के अवैध अथवा सीमा से अधिक मात्रा में किये गये संग्रहण के कारण घटित हुयी है जिसमें कतिपय प्रकरणों में जनहानि भी कारित हुयी है। अतः उक्त के दृष्टिगत आतिशबाजी निर्माण हेतु कच्ची सामग्री का संग्रहण विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुरूप किया जाना परम आवश्यक है। अतः इसके निमित्त रेंज के जनपदों में जितने भी अनुज्ञापी आतिशबाजी निर्माता के भण्डार गृहों की चेकिंग तत्काल सुनिश्चित की जाये। 

➡  चेकिंग टीम में पुलिस उपाधीक्षक, उपजिलाधिकारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर लाइसेंस में वर्णित नियमों के अनुसारचेकिंग की जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

➡चेक करते समय यह भी सुनिश्चित करें कि अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था, उपकरण मौके पर उपलब्ध है अथवा नही। अभिसूचना विभाग एवं स्थानीय थाने के द्वारा इस सम्बन्ध में गोपनीय सूचना एकत्र की जाये कि अनुज्ञापियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी निमार्ण हेतु विस्फोटक सामग्री का संग्रहण तो नही किया जा रहा है यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का अवैध संग्रहण किया जा रहा हो तो उसके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये।

➡  रेंज के जनपदों के अंतर्गत पटाखा, विस्फोटक सामग्री के परिवहन सम्बन्धी प्रणाली की समीक्षा की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि इनका परिवहन निहित मापदण्ड के अनुसार किया जा रहा है या नही। नियम विरूद्ध परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

➡  विस्फोटक सामग्री किसी स्थान पर पाये जाने की सूचना मिलने पर BD स्कवाड/डॉग स्कवाड का प्रयोग यथासम्भव किया जाना चाहिये। विस्फोटक सामग्री का पता लगाने हेतु विशेष प्रकार से प्रशिक्षित *‘‘Sniffer Dogs‘‘* का प्रयोग किया जाये।

➡  विस्फोटक सामग्री की अवैध बिक्री एवं मानक के अनुरूप विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग न करने वाले तथा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले निर्माणकर्ता/विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इस ओर कटिबद्ध होकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

➡  पटाखों/विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के दौरान होने वाले अग्निकाण्डों को समय से नियंत्रित करने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को 24/7 सजग रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें। 

➡  रेंज के जनपद प्रभारी समस्त थानाध्यक्षों/चैकी प्रभारी को निर्देशित करें कि वे अपने क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्थाओ, डिजिटल वालन्टियर, संभ्रान्त व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित के विरूद्ध संगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

➡  रेंज के जनपद प्रभारी अवैध पटाखा निर्माण/भंडारण पर जीरो टॉलरेंस रखें, इसके लिए बीट कांस्टेबल,  हल्का/चैकी इंचार्ज एवं थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय करें।

➡  अवैध पटाखा फैक्ट्री/भंडारण व बिक्रय पाये जाने पर आमजनमानस इसकी सूचना तत्काल 112 पर दें। 

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