अयोध्या।-जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद अयोध्या में नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया, अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों व स्थलों में स्थित दुकानों व वाणिज्य आदि स्थानों के साप्ताहिक बंदी हेतु स्थानों के सम्मुख उल्लिखित दिन को सप्ताहिक बंदी के रूप में मनाए जाने का आदेश दिया है। अयोध्या नगर निगम की समस्त दुकाने एवं वाणिज्य अधिष्ठान (ऑटो मोबाइल्स डीलर्स, प्रेस, बीज एवं कैसेट की दुकानों को छोड़कर) बृहस्पतिवार को बंद रहेंगे। अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत ऑटो मोबाइल्स डीलर्स, प्रेस, बीज एवं विडियो कैसेट की समस्त दुकाने-रविवार, अयोध्या (पूर्व नगर पालिका अयोध्या क्षेत्र)-बुधवार, बीकापुर-शनिवार, मदरसा-मंगलवार, गोसाईगंज-शुक्रवार, रूदौली-मंगलवार, दर्शन नगर-शुक्रवार, मया बाजार-बुधवार, पूराबाजार-मंगलवार, चैरेबाजार-बुधवार, सोहावल-शनिवार, मसौधा-सोमवार, ड्योढ़ीबाजार-बुधवार, मिल्कीपुर-बुधवार, कुमारगंज-सोमवार के दिन बंदी के तिथि निर्धारित किए हैं।
रिपोर्ट-बृजेश तिवारी, अयोध्या मण्डल
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